EPF अकाउंट पर फ्री में मिलता है 50 हजार रुपए का फायदा, Loyalty-cum-Life बेनिफिट स्कीम को जरूर समझें
EPF Loyalty cum life benefit scheme: प्रोविडेंट फंड से जुड़े सब्सक्राइबर्स को अकाउंट पर कई तरह के फायदे मिलते हैं. ये फायदे ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते. इसलिए जरूरी है कि नियमों को समझें और फायदा लें.
EPF Loyalty cum life benefit scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स को अपने EPF अकाउंट से जुड़े कुछ अहम नियमों की जानकारी नहीं होती. यही वजह है कि कुछ लोग अपने अकाउंट से जुड़े बेनिफिट का भी फायदा नहीं लेते. ज्यादातर सब्सक्राइबर्स को EDLI स्कीम के तहत मिलने वाले 7 लाख रुपए के इंश्योरेंस, पेंशन, इनकम टैक्स डिडक्शन जैसे नियम नहीं पता होते. इसके अलावा EPFO एक और फायदा अकाउंट होल्डर्स को देता है. इसका नाम है Loyalty-cum-Life बेनिफिट.
फ्री में मिलता है 50 हजार रुपए का फायदा
अगर कोई कर्मचारी (Employee) लगातार 20 साल तक अपने EPF खाते में योगदान नियमित रखता है तो उन्हें रिटायरमेंट (Retirement) के समय 50,000 रुपए तक फायदा बिल्कुल फ्री में मिलता है. सभी EPF अकाउंट होल्डर्स (EPF subscriber) को सलाह दी जाती है कि वो अपनी नौकरी बदलने के बाद एक ही EPF अकाउंट में योगदान करते रहें. इससे उन्हें लगातार 20 साल तक एक ही अकाउंट में योगदान करने के बाद Loyalty-cum-Life बेनिफिट का लाभ मिल सकता है.
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केंद्र सरकार ने लिया फैसला
EPFO एक्सपर्ट भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान CBDT ने Loyalty-cum-Life बेनिफिट का फायदा उन अकाउंट होल्डर्स तक पहुंचाने की सिफारिश की थी, जिन्होंने 20 साल तक अपने EPF अकाउंट (EPF Account) में लगातार योगदान किया है. केंद्र सरकार इसकी मंजूरी दे दी. अब ऐसे खाताधारकों को 50,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा.
किन्हें कितना मिल सकता है लाभ?
Loyalty-cum-Life बेनिफिट के तहत 5,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले लोगों को 30,000 रुपए का लाभ मिल सकेगा. 5,001 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच बेसिक सैलरी वालों को 40,000 रुपए के फायदा मिलेगा और 10,000 रुपए से ज्यादा बेसिक सैलरी है तो उन्हें 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा.
फायदा लेने के लिए क्या करना होगा?
EPFO सब्सक्राइबर्स को इसका लाभ लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर वो अपनी नौकरी बदलते भी हैं तो एक ही EPF अकाउंट को जारी रखें. इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता को जानकारी देनी होती है. आमतौर पर नौकरी करते समय पीएफ विड्रॉल (PF Withdrawal) नहीं करने की सलाह दी जाती है. सब्सक्राइबर्स को इससे इनकम टैक्स समेत रिटायरमेंट फंड में नुकसान हो सकता है. इससे उन्हें पेंशन बेनिफिट और लॉयल्टी का भी नुकसान होता है.
09:49 AM IST